DHANBAD NEWS: झरिया के रोशन हत्याकांड में अदालत ने एक फैसला सुनाया, तीनों प्रतिवादियों को रिहा कर दिया गया क्योंकि पुलिस के साक्ष्य अस्वीकार्य थे।

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झरिया निवासी 25 वर्षीय रोशन कुमार की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को हमीद नगर झरिया निवासी शकील शेख, सद्दाम व सनोज भगत को संदेह का लाभ दिया. दो जनवरी 2021 को मृतका की बहन लक्ष्मी कुमारी के आधार पर झरिया थाने में तहरीर दी गयी थी.

प्राथमिकी में कहा गया है कि तीनों आरोपियों ने 1 जनवरी, 2021 को रोशन को बुलाया और उन्हें अपने साथ ले आए। काफी इंतजार के बाद भी रोशन नहीं आया। जब सबने तलाश करना शुरू किया तो देखा कि होरलाडीह की तरफ से तीन संदिग्ध एक साथ आ रहे हैं।

पुलिस के सख्ती करने पर तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तीनों के शीर्ष पर होरलाडीह में येलो हाउस है, जहां रोशन का शव मिला था। पुलिस के सामने तीनों ने कहा कि रोशन की चाकू मारकर हत्या लंबे समय से चली आ रही रंजिश का नतीजा है। पहचान छिपाने के लिए उसके सिर को पत्थर से कुचल कर पीले घर में रख दिया गया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद हुआ।

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